काये गुरु, जबलपुर। सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर महिला मेजर द्वारा यौन शोषण का आरोप लगाए जाने के बाद मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। महिला मेजर ने आरोप लगाया था कि कर्नल ने बदनीयत से उनका हाथ पकड़ा और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं। मेजर ने इस संबंध में शिकायत आंतरिक शिकायत समिति में दर्ज कराई थी, जिसके बाद जांच में महिला मेजर को दोषी पाया गया और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए गए।
मेजर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए मामले में दखल देने की मांग की थी। लेकिन, मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की युगलपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि चूंकि आंतरिक जांच पूरी हो चुकी है और कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश दिए जा चुके हैं, इसलिए इस मामले में कोर्ट दखल नहीं दे सकता।
महिला मेजर ने आरोप लगाया था कि 2021 के दौरान कर्नल ने उन्हें शारीरिक रूप से पकड़ने की कोशिश की और आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिनकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि, कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए इस मामले में आगे किसी भी कदम की संभावना को समाप्त कर दिया है।